ईडी (ED) की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी द्वारा दायर आवेदन में दावा किया गया कि धनशोधन में मदद करने वाले अन्य लोगों की भूमिका तथा अन्य चीजों का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में और पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है.
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